बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए चेकलिस्ट अनुसार बारी - बारी से किया जाएगा विचार-
1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों।
स्थानांतरण PDF सूची नीचे पेज में संलग्न है।
2. गंभीर रुग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों।
3. दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका।
4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांग स्वयं / पति-पत्नी/बच्चों।
5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए।
6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए।
7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए।
स्थानांतरण से संबंधित मुख्य बातें👇
👉🏻7 दिन के अंदर करना होगा योगदान
👉🏻 नहीं मिलेगा कोई यात्रा भत्ता
👉🏻 बकाया और आरोपों की जांच के बाद किया जाएगा विर्मित
विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21.11.2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21.11.2024 के आलोक में विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक/शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिनांक 01.12.2024 से 15.12.2024 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया है। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21.11.2024 द्वारा निर्गत की गयी है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं।
2. विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 03.01.2025 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटिनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी।
3. प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात् असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया गया।
4. इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक एवं 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन प्राप्त अभ्यावेदनों में दोनों तरह के मामले यथा अंतर जिला स्थानांतरण एवं जिला के अंदर स्थानांतरण सम्मिलित है।
5. नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटिनी विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 03.01.2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा की गयी है। पुनः समिति के समक्ष सभी अभ्यावेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त उनमें से 35 अभ्यावेदन स्वीकृति योग्य पाए गए। शेष 03 अभ्यावेदनों में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं रहने के कारण इन अभ्यावेदन पर तत्काल विचार नहीं किया गया, जबकि 09 अभ्यावेदन अन्य श्रेणी के होने के कारण संबंधित श्रेणी के तहत विचारण हेतु रखने का निर्णय लिया गया।
6. स्वीकृति योग्य पाए गए 35 अभ्यावेदनों में संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के जिला, प्रखंड एवं पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार स्थानांतरण / पदस्थापन निम्नलिखित शत्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गयाः-
(i). अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्त्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमन आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
(ii). संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश एक कार्यदिवस के अंदर निर्गत कर दिया जायेगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका स्थानांतरित जिला में सात कार्य दिवस के अंदर विरमन के पश्चात् अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
(iii) विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला संवर्ग के विहित वेतनमान् के शिक्षक हैं। साथ ही उन शिक्षकों के विरूद्ध कोई आरोप संचालित हो एवं किसी भी प्रकार का बकाया आदि न हो तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संसूचित करेंगे।
(iv) अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नये जिला में योगदान की तिथि से किया जायेगा।
(v) जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक कार्य दिवस के अन्दर निर्गत किया जायेगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिन्दु पर उपयुक्त कंडिका 6 (iii) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।
7. संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है, के जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण / पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आई.डी. से ई-शिक्षाकोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर उपरांत स्थानांतरण / पदस्थापन आदेश को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा।
8. चूँकि यह स्थानांतरन शिक्षकों/ शिक्षिकाओं के
अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।