बिहार सरकार शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, नवनियुक्त बीपीएससी विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को 10 जनवरी तक जमा करने के लिए कहा है।
शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य के शिक्षा विभाग के सभी निदेशकों के अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, मिड डे मील के निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक, बिहार बोर्ड के सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव, मदरसा बोर्ड के सचिव, संस्कृत अकादमी, मैथिली अकादमी, बंगला अकादमी, भोजपुरी अकादमी, दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, केपी जायसवाल शोध संस्थान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र के निदेशक को संपत्ति का पूरा ब्योरा देना है।
बिहार में नवनियुक्त बीपीएससी विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षकों, चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को भी अपने संपत्ति संबंधी विवरणी भरकर जमा करना अनिवार्य है।
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