विशिष्ट शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति-पत्र Provisional Appointment Letter | संशोधित नियमावली अधिसूचना - Niyojit Teacher - BPSC TRE - HM

विशिष्ट शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति-पत्र Provisional Appointment Letter | संशोधित नियमावली अधिसूचना

 

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी,

औपबंधिक नियुक्ति-पत्र

(Provisional Appointment Letter)

पत्रांक:                                     दिनांक:

पद का नामः-                             विषय:-

प्रेषित:

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विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली अधिसूचना 2024

नए नियमों के तहत, सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा दो वर्षों की अवधि में पूरा होगा और शिक्षकों को इसे पास करने के लिए पांच मौके दिए जाएंगे। परीक्षा में सफल शिक्षकों को “एक्सक्लूसिव टीचर (विशिष्ट शिक्षक)” के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति के बाद इन शिक्षकों को अपने पहले से निर्धारित स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। परीक्षा पास करने और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद उनकी सेवा स्थायी की जाएगी। इसके साथ ही, एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में नियुक्त होने के बाद शिक्षकों के पास पूर्व पद पर लौटने का विकल्प नहीं होगा

एक्सक्लूसिव टीचर्स का स्थानांतरण

प्रदेश में सक्षमता परीक्षा पास किए हुए विशिष्ट शिक्षकों का अभी ट्रांसफर नहीं होगा। वो पुराने स्थान पर ही तैनात रहेंगे।

  • एक्सक्लूसिव टीचर्स का स्थानांतरण राज्य के भीतर किया जा सकेगा। 
  • जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से शिक्षक-छात्र अनुपात और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। 
  • अनुशासनात्मक कारणों, जैसे स्कूल में देरी से आना, पढ़ाई के माहौल को खराब करना, या अन्य शिक्षकों को बाधा पहुंचाने के मामले में शिक्षकों को प्रखंड या जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। इन मामलों में स्थानांतरण का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी या संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा जारी किया जाएगा।

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