Transfer/Posting process Bihar Teachers - Niyojit Teacher - BPSC TRE - HM

Transfer/Posting process Bihar Teachers

सरकार के इस स्थानांतरण/पदस्थापन नीति 2024 में ये तीन तरह के शिक्षक फंस जाएंगे एवं ये तीन तरह के शिक्षक बच के निकल जाएंगे। मौज मनाएंगे।

इस नीति में लाभ सिर्फ ऑफिसर के परिवार को ही होने की प्रबल संभावना है।

जिन्हें फायदा/मौज आने वाला है - 

  1. पटना में कार्यरत हाई प्रोफाइल कर्मी का परिवार (सचिवालय, रेलवे, शिक्षा विभाग, एवं अन्य विभाग)
  2. राज्य के बाहर से आए बॉर्डर के समीप पहुंच जाएंगे।
  3. पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं और दो अलग जिला में हैं।
जो और फंसने वाले हैं- 
  1. अकेले शिक्षक हैं। (मेरिट में टॉप ही क्यों नहीं हो)
  2. अपने गृह जिला में घर के समीप आने की चाह रखने वाले जिला बदर भी हो सकते हैं।
  3. समुद्र मंथन में पीसेंगे वे सभी जो अकेले पति या पत्नी कार्यरत हैं।
इस स्थानांतरण नीति में यदि इच्छित चॉइस नहीं मिलने पर अपने वर्तमान में कार्यरत वाले स्कूल में रहने देने का कोई उपाय नहीं दिया है।

Transfer Posting Sankalp 2024 PDF Download 

Transfer Posting process rule 2024 PDF

Transfer Posting

स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु e-shikshakosh पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया - 

  1. राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बी०पी०एस०सी० टी०आर०ई० 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक/शिक्षिका अपने स्वयं के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल (https://eshikshakosh.bihar.gov.in) पर लॉगिन कर स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे।
  2. e-shikshakosh पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित "Teacher Transfer" बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बांयी तरफ 3 (तीन) मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा "Transfer Application Form" मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोवाईल पर एक OTP जायेगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद "Verify OTP" बटन को क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का e-shikshakosh पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। ज्ञातव्य हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाईल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रतिष्टि है, तो अविलम्ब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से सम्पर्क कर सुधार कराया जाय। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण / पदस्थापन किया जायेगा।
  3. यदि शिक्षक, नियमित अथवा बी०पी०एस०सी० टी०आर०ई० 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक है, तो स्क्रीन पर "क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते है" प्रश्न के विरूद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जायेगा। संबंधित शिक्षक द्वारा "नहीं" विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं माँगी जायेगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को Submit करने का विकल्प प्राप्त हो जायेगा। "हाँ" विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा।
  4. राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जायेगा।
  5. सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक/शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रौल नं० स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा।
  6. सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक, बी०पी०एस०सी० टी०आर०ई० 1 एवं 2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत Gender (लिंग) एवं Marital Status (वैवाहिक स्थिति) का ड्रॉपडाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा।
  7. तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या-1729, दिनांक- 07/10/2024 में अंकित पदस्थापन/स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता (Order of Preference) में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉपडाउन मेनू से करेंगे । 
  8. यदि शिक्षक, असाध्य रोग/गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं, तो उन्हें इस विकल्प से सम्बंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण-पत्र, जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो, को अपलोड करना होगा।
  9. तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से सम्बंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक/शिक्षिका विवाहित हैं, तो पति/पत्नी के गृह जिला से सम्बंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। 
  10. यदि शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका/शिक्षक हैं अथवा राज्य/भारत सरकार के पदाधिकारी/कर्मी हैं, तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जायेगा। राज्य/भारत सरकार के पदाधिकारी/कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  11. विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 (दस) विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम-से-कम 3 (तीन) विकल्प देना अनिवार्य होगा परंतु शिक्षक अधिकतम 10 (दस) विकल्प भर सकते है। अन्य 7 (सात) विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 (तीन) विकल्प भरा जाता है, तो दिये गये 3 (तीन) विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला/निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जायेगा।
  12. असाध्य रोग, गंभीर रूग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म / मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक/शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत/नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जायेगा।
  13. विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत/नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जायेगा।
  14. ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
  15. पुरूष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जायेगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरूष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा
  16. स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गयी प्रविष्टियों को किसी भी समय "Save Draft" Button क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आँकड़ों / सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गये प्रविष्टियों को Save करने के लिए है ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो।
  17. तत्पश्चात संबंधित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर "Submit" बटन को क्लिक किया जायेगा। "Submit" बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक / शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत "Verify OTP" बटन को क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक/शिक्षिका से आवेदन को "Submit" करने हेतु पूछे गए सहमति में "हाँ" का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन "Submit" हो जायेगा।
  18. आवेदन के "Submit" होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 (दो) विकल्प यथा (1) View Application एवं (2) Modify Application प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दांयी तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गये आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है।
  19. यदि शिक्षक/शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Modify Application के विकल्प का चयन कर भरे गये आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा।
  20. संबंधित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दुबारा "Submit" करना होगा।
  21. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु e-shikshakosh पोर्टल पर दिनांक- 07/11/2024 से 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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