🌠स्थानांतरण नीति के मुख्य बिंदु:
📍असाध्य रोग से पीड़ित, महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी।
📍पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी।
📍हरेक 5 साल में शिक्षकों की अनिवार्य ट्रांसफर होगी।
📍वेतनमान शिक्षक उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अंत में TRE शिक्षक वरीय होंगे।
📍ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जायेंगे एवं संभवतः नजदीक के अनुमंडल या जिला में रखने का प्रयास होगा।
📍ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा।
📍नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण के ट्रांसफर पोस्टिंग में ही होगी
📍नियमित शिक्षक और BPSC शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रह सकते है।
📍स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई-शिक्षाकोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जायेंगे।