UPS..- Unsatisfactory Pension Scheme
असंतुष्ट करने वाला पेंशन योजना.. कहने का ये कारण बताया जा रहा।
देश के 90 लाख सरकारी कर्मचारीयों की OPS पुरानी पेन्शन स्कीम की मांग को दरकिनार कर लायी गई UPS का कई लोग बखान कर रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और हैं। कर्मचारियों के जीवन भर की जमा पूंजी हडप कर के पेन्शन देना, मतलब UPS युनिफाईड पेन्शन स्कीम.. इसकी हकीकत जान लिजीए-
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1. UPS योजना NPS की तरह ही कर्मचारी अंशदान पर आधारित काँट्रिब्युटरी योजना हैं।
-इसमें कर्मचारीयों के वेतन से 10% वेतन अंशदान कटोती अनिवार्यतः जारी रहेगी।
2. UPS में पेन्शन की पात्रता मूल सेवाकाल से नहीं, बल्की कर्मचारी अंशदान के कटोती के कुल वर्ष से पेन्शन निर्धारण होगा..
3. जो कर्मचारी आयु के 58/60 साल में सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए जहां OPS में फुल पेन्शन (50% पेन्शन) के लिए 10 साल की मिनिमम सेवा पर्याप्त हैं, वही UPS में फुल पेन्शन के लिए 25 साल सेवा ( वास्तव में 25 साल की वेतन कटोती वाली सेवा) आवश्यक हैं।
अर्थात 10 साल सेवाबाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को अब 50% पेन्शन नहीं बल्की 10 हजार रु मिनिमम पेन्शन मिलेगी..
जिसके लिए उसका 10 साल का अंशदान पहले जप्त किया जाएगा।
10 लाख रु हडप कर के 10,000 रु पेन्शन..
अब कई साथी कह रहे हैं, 10 साल बाद नोकरी छोडने पर भी 10,000 रु पेन्शन मिलेगी..
तो वे गलत हैं..
अगर आप 40 वे साल नौकरी छोड रहे हैं और आपकी सर्विस (अंशदान कटोती वर्ष) 10 साल हैं तो आपको पेन्शन 40 वे साल से नहीं, बल्की 58/60 साल बाद मिलेगी और वो भी आपकी अंशदान राशी जप्त करने के बाद..
◆अगर किसी कर्मचारी की कुल सेवा 25 वर्ष भी हैं, किंतु अगर उसकी 10% अंशदान कटोती 15 साल तक की हैं, तो UPS में 15 साल की गणना होगी, ना की 25 साल की..
अर्थात 25 साल सर्विस करनेवाले कर्मचारी भी 50% पेन्शन के लिए पात्र नहीं , ऐसे में अगर उसे 50% पेन्शन चाहीए तो उन्हे पिछले 10 साल का अंशदान एकमुश्त और वो भी ब्याज सहित सरकार को जमा करना पडेगा, उसकी भरपाई करनी पडेगी , तब जाकर 50% पेन्शन के लिए पात्रता मिलेगी।
अब सोचिए कोई कर्मचारी वर्तमान में 10% कटोती जारी रखकर एकसाथ 10 साल का अंशदान कहा से भरेगा।
और इतका सब करने के बाद उसे उसके जीवन काल की यह राशी कभी वापस नहीं मिलेगी।
● अपने हक के कर्मचारी अंशदान के लाखों रुपये सरकार हडप कर लेगी और जिसमें से दिए गए फॉर्म्युले ( आखरी सॅलरी का 10% ×टोटल सर्विस(टोटल कटोती वर्ष×2) के तहत मिलने वाली कुल राशी 100% में से केवल 6 से 10 % अमाऊंट वापस मिलेगी, बाकी बचा 90% कॉर्पस ( कर्मचारी अंशदान ) सरकार जप्त कर लेगी..
4.VRS (Voluntary Retirement ) लेने वाले कर्मचारीयों के लिए UPS में कोई प्रावधन नहीं।
अतः ऐसे कर्मचारीयों अब VRS की फुल 50% पेन्शन के लिए पात्रता सेवा वर्ष 20 साल नहीं होगी, कर्मचारी 25 साल तक अंशदान कटोती करने बाद ही VRS में 50% ले सकता हैं, 20 वे साल में VRS ले भी लिया तो केवल 40% पेन्शन मिलेगी..
उसके लिए भी 20 साल का कॉन्ट्रीब्युशन होना अनिवार्य होगा।
5. UPS -युनिफाईड पेन्शन स्कीम में वेतन आयोग लाभ नहीं..
OPS में जिस प्रकार नए वेतन आयोग पर पेन्शनधारीयों को पेन्शन बेसिक में 40 से 50% की बढोतरी होती हैं, वह लाभ इस UPS में नहीं हैं, इससे सेवानिवृत्त कर्मचारी आजीवन उसी पेन्शन बेसिक पर पेन्शन लेगा जीसपर वह रिटायर्ड हुआ था..
6. UPS में 80 वर्ष + आयु वाली पेन्शन वृद्धी नहीं..
चुंकी UPS कॉन्ट्रीब्युशन पर आधारित स्कीम हैं इसलीए सुपर सिनियर रिटायर्ड कर्मचारीयों को 80 वर्ष आयु में जो 20% पेन्शन वृद्धी मिलती हैं,
85 वर्ष - 30% , 90 वर्ष आयु- 40%, 95 वर्ष आयु 50% पेन्शन वृद्धी और 100 वर्ष -100% पेन्शन वृद्धी, वह लाभ इस UPS में कही भी नहीं हैं, न होगा..
7.OPS के 40% पेन्शन बिक्री (pension commutation ) का लाभ / ऑपशन इस UPS पेन्शन स्कीम में नहीं..
8.UPS योजना अंशदान सेवाकाल पर आधारित हैं, इसलीए कर्मचारीयों की कॉन्ट्रॅक्ट सर्विस की गणना भी इसमें नहीं होगी..
कुल मिलाकर NPS का 'N' 'U' से रिप्लेस कर के जो 50% पेन्शन वाला आखों छल किया हैं वह बहुत बडा धोखा हैं, कर्मचारीयों के लाखों रुपये हजम कर उन्हे उनके ही पैसो से पेन्शन देने की यह कला हैं जिसे देशभर के 90 लाख NPS कर्मचारी भली भांती समझ रहे हैं।