सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के जगह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड न्यू पेंशन स्कीम को मंज़ूरी फुल पेंशन के लिए कम से कम पच्चीस साल की नौकरी ज़रूरी. ऑप्शनल रहेगा की आप एनपीएस में रहेंगे या UPS में।
मोदी सरकार की बड़ी घोषणा
- 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम
- 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा
- आखिरी 12 महीनों की बेसिक के औसत का 50 % पेंशन की गारंटी।
👉UPS पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी,
👉आखिरी पेंशन बेसिक पे का 50% होगा,
👉10 साल सर्विस करने वालों को 10 हज़ार रुपए महीना पेंशन,
👉फैमिली पेंशन 60% दिया जाएगा,
👉अप्रैल, 2025 से UPS शुरू होगी।
👉कर्मचारी पेंशन फंड में सरकार 14% योगदान अंशदान करेगी।
केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की घोषणा की इसका नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस होगा
अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा।
अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
ओपीएस, एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस।
कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा।
अगले साल एक अप्रैल से होगी लागू यूपीएस
यूपीएस की खूबियां-
- अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में।
- अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को।
- अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
- कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत।
- महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से।
- हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।