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समिति द्वारा प्रकाशित माध्यमिक (10वीं) सैद्धान्तिक परीक्षा, 2024 परीक्षा के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक का नियुक्ति पत्र का प्राप्त करने हेतु विद्यालय कोड का प्रयोग करेंगें। पत्रांक:- केन्द्रीय (मा॰) - 617/23. के॰-336, दिनांक: 20/02/2024, केन्द्रीय (मा॰)- 617/23.के॰ -335, दिनांक: 20/02/2024
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
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सूचित करना है कि वार्शिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य दिनांक 01.03.2024 से 10.03.2024 तक चलेगा। उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य एक ही पाली में, पूर्वाह्न 09ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक किया जाएगा। जो सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक आवंटित उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित समयावधि अर्थात् पूर्वाह्न 09ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक पूर्ण नहीं करते हैं, तो उन्हें उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अपराह्न 06ः00 बजे तक पूर्ण कर लेना आवश्यक होगा। मूल्यांकन करने वाले सह-परीक्षकां/प्रधान परीक्षकों, एम०पी०पी०, कम्पयूटर के जानकार शिक्षक/कर्मी/सुपरवाईजर एवं अन्य कर्मियों को पूर्वाह्न 8ः00 बजे तक निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। इस हेतु आपकी नियुक्ति सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक के रूप में करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। नियुक्ति का विषय, मूल्यांकन केन्द्र का नाम निम्नवत् है :- मैट्रिक प्रधान/सह परीक्षक नियुक्ति पत्र डाऊनलोड Click Here 👈👈
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बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण अपने जिले के जि॰ शि॰ पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। जिस विषय के आप शिक्षक हैं यदि उससे भिन्न विषय में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो, तो उसे समिति को तुरन्त वापस कर दें। इसी प्रकार एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (मा0) के ई-मेल आई0डी0- coemat-bseb-bih@gov.in एवं सिस्टम एनालिस्ट, आई0टी0 (मा0) के ई-मेल आई0डी0 sysa-bseb-bih@gov.in पर तुरन्त भेज दें।
सह-परीक्षक के लिए आवश्यक निर्देश:- |
1. उ०पु० के मूल्यांकन के क्रम में सावधानी बरतेंगे कि उ०पु० में लिखित कोई उत्तर या उत्तर का कोई अंश अमूल्यांकित नहीं रह जाय। यदि प्रष्न खण्डों में विभाजित हो तो प्रत्येक खण्ड का अलग-अलग अंक (Step-wise marks) उ०पु० के पृष्ठ के मध्य भाग में और उस खण्ड का समेकित योग उ०पु० के पृष्ठ के दाहिने तरफ अंक देने हेतु निर्दिष्ट स्थान में अंकित करेंगे। परीक्षार्थी द्वारा यदि प्रश्न या प्रश्न खण्ड का उत्तर सही-सही लिखा गया हो, तो उन्हें उस प्रश्न का पूर्ण अंक प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। यदि परीक्षार्थी को 90ः या उससे अधिक अंक भी प्राप्त होता है तब भी उस उ0पु0 की जाँच हेतु समिति कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अन्दर के पृष्ठों में प्रश्नवार प्रदत्त अंकों की प्रविष्टि पूरी शुद्धता के साथ उ०पु० के पृष्ठ 01 की तालिका में भरा जाएगा। प्रत्येक विषय की उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में एवार्डशीट संधारित है जिसमें कुल प्राप्तांक निर्दिष्ट बॉक्स मे अंकित कर संबंधित ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से MPP से सावधानीपूर्वक भरवायेंगे। MPP द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फ्वॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में अंक प्रविश्टि करने के उपरांत उसे भली-भाँति देखते हुए मिलान कर संतुष्ट हो लेने के उपरांत ही निर्धारित स्थान में अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा। मुख पृष्ठ पर MPP, सह-परीक्षक एवं प्रधान परीक्षक का हस्ताक्षर एवं कोड अंकित करना अनिवार्य है। उत्तरपुस्तिका के अंक तालिका पृष्ठ पर सह परीक्षक/प्रधान परीक्षक का हस्ताक्षर एवं कोड अंकित किया जाएगा। 2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन पूरी निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से करें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो। 3. मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। प्रश्नोत्तर के अनुरूप अंक प्रदान नहीं करना, कम अंक प्रदान करना या अपेक्षा से अधिक अंक प्रदान करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4. मूल्यांकन केन्द्र पर अपने विद्यालय के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन हेतु योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना और मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है। 5. समिति द्वारा प्रत्येक पाली के विषय के लिए अलग-अलग उत्तर-कुंजी/मार्किंग स्कीम दिया जाएगा, जिसका गहनता से अध्ययन किया जाय। जिस विषय/पाली की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना हो, उसी विषय/पाली के प्रश्न पत्र एवं उत्तर-कुंजी/मार्किंग स्कीम के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें विशेष सतर्कता आवश्यक है कि पाली से भिन्न Scroring Key से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कदापि न होने पाये। 6. प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन करते समय प्रश्न के अनुरूप उनके स्टेप के आधार पर ही अंक दिये जाएँ। जैसे-यदि विद्यार्थी के द्वारा 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप लिखे जाने चाहिए, परन्तु विद्यार्थी ने केवल 3 स्टेप सही-सही लिखा है, तो उसे 3 स्टेप का अंक प्रदान करेंगे। 7. उत्तरपुस्तिका पर चिपकाये गए बारकोड स्टिकर/मुद्रित बारकोड पर अंकित बैग नम्बर एवं बारकोड नम्बर के अनुरूप Standard MarksFoil की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड के सामने ओ0एम0आर0 आधारित प्राप्तांक के गोलकों को अत्यन्त ही सावधानीपूर्वक काले/नीले बॉल पेन से MPP द्वारा भरवायेंगे एवं इसके कार्यालय प्रति तथा कम्प्यूटर प्रति को परफोरेटेड लाईन से सावधानीपूर्वक मेटल स्केल से सीध में फाड़कर अलग कर लेंगे। स्टैण्डर्ड मार्क्सफ्वॉयल के फाड़े गये कार्यालय प्रति एवं कम्प्यूटर प्रति को अलग-अलग समिति द्वारा आपूरित निर्दिष्ट लिफाफों में अधिकतम 200-200 की संख्या में संधारित कर सीलबंद करायेंगे। स्टैण्डर्ड मार्क्सफ्वॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में डच्च् द्वारा भरे गये अंक को उत्तरपुस्तिका से भली-भाँति मिलान कर आश्वस्त हो लेंगे कि MPP द्वारा मार्क्स फ्वॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में अंक सही-सही भरा गया है। 8. उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त मूल्यांकित उ०पु० की छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के सभी विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं को भी Top Ten परीक्षार्थियों के चयन हेतु विषय-विशेषज्ञों से पुनर्विलोकन कराया जाता है। इस क्रम में मूल्यांकन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत संबंधित सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यह परम आवश्यक है कि मूल्यांकन कार्य सही-सही हो और इसमें विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि मूल्यांकन कार्य सही-सही हो सके। 9. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के उ०पु० को छोड़कर शेष सभी विषयों में प्रति सह-परीक्षक प्रतिदिन/प्रत्येक पाली में न्यूनतम 45 एवं अधिकतम 55 उ०पु० का मूल्यांकन करेंगे। विज्ञान एवं सा० विज्ञान के लिए नियुक्त परीक्षकों को स्नातक योग्यता के आधार पर चयनित कर विज्ञान के खण्ड- भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा सा० विज्ञान के खण्ड इतिहास, नागरिक/राजनीति शास्त्र, भूगोल/पर्यावरण विषय-युग्म के अनुरूप रोटेशन के आधार पर प्रतिदिन/प्रत्येक पाली में अधिकतम 55 X 3 = 165 उ०पु० का मूल्यांकन करेंगे। 10. सह परीक्षक अधीनस्थ MPP द्वारा अपने निर्देश एवं निगरानी में उत्तरपुस्तिका के मध्य भाग, अवार्डशीट एवं Marksfoil (कम्प्यूटर प्रति एवं कार्यालय प्रति) को भरवाएगें तथा निरंतर अवलोकन करेंगे। यदि MPP द्वारा किये गये कार्यों में कोई त्रुटि पायी जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी न केवल MPP बल्कि सह परीक्षक की भी होगी। 11. उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के पश्चात् प्रत्येक पाली/प्रत्येक विषय की उ0पु0 के मुख पृष्ठ पर संलग्न ओ0एम0आर0 आधारित एवार्डशीट को MPP द्वारा पूर्ण प्रविष्ट किया जाएगा। तदोपरांत निर्दिष्ट स्थानों पर प्रधान परीक्षक, सह-परीक्षक एवं MPP के हस्ताक्षर एवं कोड अंकित करने के उपरान्त एवार्डशीट को MPP सावधानीपूर्वक परफोरेटेड लाइन से फाड़कर अलग कर लेंगे और बैगवार/बारकोडवार 200-200 की संख्या में एवार्डशीट को समिति द्वारा दिए गए लिफाफे में रखकर सीलबन्द करायेंगे। साथ ही उसकी मूल्यांकित उ0पु0 को उसी बैग में सीलबन्द करायेंगे जिस बैग में मूल्यांकन हेतु उन्हें प्राप्त कराया गया है। 12. प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देने से पूर्व अपने शिक्षक कोड की मुहर अनिवार्य रूप से उसी आकार का बनवा लेंगे, जो प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक के कोड अंकित किये जाने हेतु उ0पु0 के आवरण पृष्ठ के मध्य भाग में (अर्थात् अवार्डशीट के भाग में) संगत बॉक्स बना है। 13. प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक/ MPP को अपने पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर आने-जाने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा भत्ता, सवारी भत्ता, ठहराव भत्ता तथा अल्पाहार आदि का भुगतान नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा किया जायेगा। प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक/MPP के पारिश्रमिक का भुगतान समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिए मूल्यांकन समाप्ति के दो दिनों के अंदर मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक/ MPP का नाम, विषय, मोबाईल नंबर, विद्यालय कोड एवं नाम, शिक्षक कोड, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का शाखा एवं IFSC Code के साथ एक निरस्त चेक की प्रति (Cancelled Cheque) आदि का विवरणी निर्धारित प्रपत्र में समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। आठ किलोमीटर की परिधि तक यात्रा भत्ता एवं ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा। 14. प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी शिक्षकों को वार्षिक माध्यमिक पीरक्षा, 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के विषय पर जिला मुख्यालय स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। |
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