बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
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बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण अपने जिले के जि॰ शि॰ पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। जिस विषय के आप शिक्षक हैं यदि उससे भिन्न विषय में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो, तो उसे समिति को तुरन्त वापस कर दें। इसी प्रकार एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (मा0) के ई-मेल आई0डी0- coemat-bseb-bih@gov.in एवं उप निदेशक आई0टी0 (मा0) के ई-मेल आई0डी0 ddits-bseb-bih@gov.in पर तुरन्त भेज दें।
प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक के लिए आवश्यक निर्देश:- |
1. उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के क्रम में सावधानी बरतेंगे कि उ॰पु॰ में लिखित कोई उत्तर या उत्तर का कोई अंश अमूल्यांकित नहीं रह जाय। यदि प्रश्न खण्डों में विभाजित हो तो प्रत्येक खण्ड का अलग- अलग अंक (step-wise marks) उ॰पु॰ के मध्य भाग में और उस खण्ड का समेकित योग उ॰पु॰ के दाहिने तरफ निर्दिष्ट स्थान में अंकित करेंगे। परीक्षार्थी द्वारा यदि प्रश्न या प्रश्न खण्ड का उत्तर सही-सही लिखा गया हो, तो उन्हें उस प्रश्न का पूर्ण अंक प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। यदि परीक्षार्थी को 80% या उससे अधिक अंक भी प्राप्त होता है तब भी उस उ0पु0 की जाँच हेतु समिति कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अन्दर के पृष्ठों में प्रश्नवार प्रदत्त अंकों की प्रविष्टि पूरी शुद्धता के साथ उ॰पु॰ के मुख पृष्ठ के बाद वाले द्वितीय पृष्ठ पर करें। प्रत्येक विषय की उ॰पु॰ के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में अवार्डशीट संधारित है, जिसमें परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांक वाले ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बाॅल पेन से सावधानीपूर्वक MPP(Marks Posting Personnel) से भरवायेंगे।उ॰पु॰ के मुख पृष्ठ पर निर्दिष्ठ स्थान में MPP ,सह -परीक्षक तथा प्रधान परीक्षक का हस्ताक्षर एवं कोड संख्या अंकित करना अनिवार्य है| 2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि उत्तरपुस्तिका का परीक्षण पूरी निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से करें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो। 3. मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। प्रश्नोत्तर के अनुरूप अंक प्रदान नहीं करना, कम अंक प्रदान करना या अपेक्षा से अधिक अंक प्रदान करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4. मूल्यांकन केन्द्र पर अपने विद्यालय के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन हेतु योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना और मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है। 5. समिति द्वारा आपके विषय के लिए उत्तर कुंजी / मार्किंग स्कीम (Scoring Key) दिया जाएगा, जिसे गहनता से अध्ययन किया जाय। जिस विषय/पाली उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना हो, उसी विषय/पाली के प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी मार्किंग स्कीम (Scoring Key) के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। 6. प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन करते समय प्रश्न के अनुरुप उनके स्टेप के आधार पर ही अंक दिए जाये | जैसे यदि विद्यार्धी के द्वारा 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप लिखे जाने चाहिए,परन्तु विद्यार्थी ने केवल 3 स्टेप लिखा है तो उसे 3 स्टेप का अंक प्रदान करेंगे | 7. उत्तरपुस्तिका पर चिपकाये गए बारकोड स्टिकर पर अंकित बैग नम्बर एवं बारकोड नम्बर के अनुरूप Standard Marks Foil में अंकित बारकोड नंबर के सामने ओ0एम0आर0 आधारित प्राप्तांक के गोलकों को अत्यन्त ही सावधानीपूर्वक MPP द्वारा काले/नीले बाॅल पेन से भरवाएंगे एवं इसके कार्यालय प्रति तथा कम्प्यूटर प्रति को परफोरेटेड लाईन से सावधानीपूर्वक मेटल स्केल से सीध में फाड़कर अलग कर लेंगे। Standard Marks Foil के फाड़े गए कार्यालय प्रति तथा कम्प्यूटर प्रति को अलग-अलग समिति द्वारा आपूरित विहित लिफाफे में अधिकतम 200-200 की संख्या में संधारित कर सीलबन्द करायेंगे। 8. उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के सभी विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं को भी TopTen परीक्षार्थियों के चयन हेतु विषय-विशेषज्ञों से पुनरावलोकन कराया जाता है और उनके द्वारा मूल्यांकन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत संबंधित MPP,सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यह परम आवश्यक है कि मूल्यांकन कार्य सही-सही हो इसलिए इसमें विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 9. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के उ॰पुु॰ को छोड़कर शेष सभी विषयों में प्रति सह-परीक्षक प्रतिदिन/प्रत्येक पाली में न्यूनतम 55 एवं अधिकतम 65 उ॰पु॰ का मूल्यांकन करेंगे। विज्ञान एवं सा॰ विज्ञान के लिए नियुक्त परीक्षकों को स्नातक योग्यता के आधार पर चयनित कर विज्ञान के खण्ड- भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा सा॰ विज्ञान के खण्ड इतिहास, नागरिक/राजनीति शास्त्र, भूगोल/पर्यावरण विषय-युग्म के अनुरूप रोटेशन के आधार पर प्रतिदिन/प्रत्येक पाली में अधिकतम 65 X 3 = 195 उ॰पु॰ का मूल्यांकन करेंगे। 10. प्रत्येक प्रधान परीक्षक अपने अधीनस्थ सह-परीक्षकों द्वारा जाँची गई कुल उ॰पु॰ में से प्रत्येक के 10 प्रतिशत उ॰पु॰ का अनिवार्य रूप से पुनरावलोकन करेंगे। यदि सह-परीक्षक द्वारा जाँची गई उत्तरपुस्तिकाओं में त्रुटि पायी जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी न केवल सह-परीक्षक बल्कि प्रधान परीक्षक की भी होगी। प्रधान परीक्षक अपने अधीन 06 (छः) से कम सह-परीक्षक रहने तथा उनके द्वारा जाँची गई कुल उ॰पु॰ का 10 प्रतिशत पुनर्विलोकित उ॰पु॰ की संख्या 65 से कम हो तो वैसी स्थिति में प्रधान परीक्षक यदि चाहें तो स्वयं भी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं अर्थात् 10 प्रतिशत नमूने के तौर पर जाँची गई एवं स्वयं जाँची गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या 65 से अधिक न होगी। 11. सह-परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् प्रत्येक पाली/विषय की उत्तरपुस्तिकाओं के मुख पृष्ठ पर संलग्न ओ0एम0आर0 आधारित अवार्ड शीट की पूरी प्रविष्टि MPP द्वारा कराकर MPP, सह-परीक्षक एवं प्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर के उपरान्त अवार्ड शीट को सावधानीपूर्वक सीध में फाड़कर अलग कर लेंगे और बैगवार/बारकोडवार 200-200 की संख्या में अवार्ड शीट को समिति द्वारा दिए गए लिफाफे में रखकर सीलबन्द करायेंगे। साथ ही उसकी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को उसी बैग में सीलबन्द करायेंगे जिस बैग में मूल्यांकन हेतु उन्हें प्राप्त कराया गया है। 12. प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देने से पूर्व अपने नाम की मुहर अनिवार्य रूप से उसी आकार का बनवा लेंगे,जो प्रधान परीक्षक /सह-परीक्षक के नाम अंकित किये जाने हेतु उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के मध्य भाग में (अथार्त Award Sheet के भाग में ) संगत बॉक्स बना है | 13. प्रधान परीक्षकों/सह-परीक्षकों/MPP को अपने पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केंद्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता ,सवारी भत्ता एवं अल्पाहार आदि का भुगतान नियमानुसार मूल्यांकन केंद्र निदेशक द्वारा किया जायेगा|प्रधान परीक्षक /सह-परीक्षक /MPP के पारिश्रमिक का भुगतान समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए मूल्यांकन समाप्ति के दो दिनों के अंदर मूल्यांकन केंद्र निदेशक द्वारा प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक/MPP का नाम,विषय,मोबाइल नंबर ,विद्यालय कोड एवं नाम,शिक्षक कोड,बैंक खाता संख्या,बैंक का नाम,बैंक का शाखा एवं IFSC Code आदि का विवरण निर्धारित प्रपत्र में समिति को उपलब्ध कराया जायेगा | आठ किलोमीटर की परिधि तक यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा | 14. प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी शिक्षकों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन विषय पर जिला मुख्यालय स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नोटः- यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र है जो मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं है। मूल्यांकन कार्य हेतु केवल वही प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा मूल नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। |