निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों की गणना त्रुटिपूर्ण बताते हुए नए निर्देश जारी किए हैं।
पत्र में उन्होंने कहा है कि-
- माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पद सृजित कर जिलों को आवंटित नहीं किया गया है जबकि जिला के द्वारा उच्च श्रेणी के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक शिक्षकों के लिए रिक्त पद की गणना की गई है।
- राज्य के वैसे सभी माध्यमिक विद्यालय जो वर्ष 2012-13 में क्रमिक रूप से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों का पद सृजित कर जिलों को आवंटित किया गया और वह निर्देशित किया गया था कि जैसे-जैसे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रियाशील होंगे वैसे-वैसे पदों को विद्यालय को आवंटित किया जाए। इस प्रकार जिलों को उपलब्ध कराए गए पद जो विद्यालय को आवंटित हुआ उसी के सापेक्ष रिक्ति की गणना करके निदेशालय को उपलब्ध कराया गया। जिला स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के वैसे पद को जो विद्यालय को आवंटित नहीं किए गए कि गणना रिक्ति में नहीं किया गया। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों का पद वितरण किया गया। उक्त पत्रों के परिपेक्ष में भी रिक्ति की गणना की जानी है।
- शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय के 50% पद पर माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाना है इस प्रकार रिक्ति की गणना में प्रोन्नति हेतु अपेक्षित पद की गणना नहीं की जानी थी जिसका ध्यान जिलों के द्वारा नहीं रखा गया।
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