10 अप्रैल 2023 के मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा विभाग अंतर्गत बिहार राज्य अध्यापक नियमावली-2023 की स्वीकृति प्रदान की गई। PDF Cabinet Decision Download
बिहार राज्य अध्यापक नियमावली-2023 के मुख्य आकर्षण:
- बिहार राज्य अंतर्गत पंचयती राज संस्था द्वारा नियुक्त सभी तरह के प्राथमिक से उच्य माध्यमिक तक के शिक्षक परीक्षा पास कर नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी अध्यापक हो जाएंगे।
- झारखंड के पारा शिक्षकों के समान ही नियमावली लग रही है।
- राज्यकर्मी अध्यापक होते ही सभी तरह के सरकारी लाभ स्वतः मिलने लगेगा। जैसे यदि भविष्य में पेंशन लागू किया जाए या नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण।
- सातवें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
- 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता।
शिक्षा सचिव, पटना द्वारा जारी विज्ञप्ति PDF Downlaod
शिक्षक नियमावली पर नीतीश कैबिनेट की मुहर, 6 एजेंडे को हरी झंडी
नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर लगा दी है. इसके चलते सातवें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है. नए नियम के तहत अब शिक्षक बहाली के लिए आयोग परीक्षा लेगी. अभी जो शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें भी परीक्षा में भाग लेने की छूट मिलेगी. नीतीश सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. देर से ही सही लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये कैबिनेट से नई नियमावली पास हो चुकी है.बता दें कि अब जो भी नई नियुक्ति होंगी आयोग के माध्यम से होंगी. इसके तहत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासन करवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 पर मुहर लगी है. अब जो भी शिक्षक की नई नियुक्ति होगी वह सभी सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे. बिहार में 3 लाख शिक्षकों की जरूरत है. इस नियम से नियोजित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकेगी. नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है.इसके अलावा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे. राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देने की कैबिनेट में स्वीकृति दी है.
प्रेस नोट🔗 बिहार राज्य अध्यापक नियमावली-2023 PDF Downlaod
नियुक्ति की प्रक्रिया :-
- शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।
- सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक- अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। (मतलब, विज्ञापन जारी होने के बाद फॉर्म अप्लाई किया जाएगा)
- परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।
- परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा।
- उक्त परीक्षा के लिए अहर्ता अंक (मेरिट मार्क/ कट ऑफ) नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।
- कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। (वर्तमान में कार्यरत शिक्षक और अन्य अभ्यर्थी )
- आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।
- आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक की यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।