बिहार राज्य अध्यापक नियमावली-2023 हिन्दी, अंग्रजी | Bihar State School Teacher Rule 2023 | Bihar Rajya Adhyapak Niyamawali 2023 | Rikti - Niyojit Teacher - BPSC TRE - HM

बिहार राज्य अध्यापक नियमावली-2023 हिन्दी, अंग्रजी | Bihar State School Teacher Rule 2023 | Bihar Rajya Adhyapak Niyamawali 2023 | Rikti

 Adhyapak Niyamawali

बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 बिहार गज़ट (राजपत्र) में अधिसूचित होने की तिथि 10 अप्रैल 2023

नियुक्ति की प्रक्रिया :-

  • शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।
  • सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक- अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। (मतलब, विज्ञापन जारी होने के बाद फॉर्म अप्लाई किया जाएगा)
  • परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।
  • परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा।
  • उक्त परीक्षा के लिए अहर्ता अंक (मेरिट मार्क/ कट ऑफ) नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।
  • कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। (वर्तमान में कार्यरत शिक्षक और अन्य अभ्यर्थी )
  • आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।
  • आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक की यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
---- बिहार राज्य अध्यापक नियमावली-2023  ----

1. प्रेस नोट🔗 बिहार राज्य अध्यापक नियमावली-2023  PDF

2. मंत्रिपरिषद की स्वीकृतिअध्यापक नियमावली-2023 PDF 

3. अधिसूचना हिन्दी 🔗 Adhyapak Niyamawali Lt-743  Date-10-04-2023 HINDI.PDF 

4. अधिसूचना अंग्रेजी 🔗 Adhyapak Niyamawali Lt-743  Date-10-04-2023 ENGLISH.pdf

5. रिक्ति: विषयवार/कोटिवार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने को निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 10 अप्रैल 2023 तक के रिक्त पदों के मांग संबंधी पत्र। ज्ञापांक- 754 दिनांक- 13-04-2023.

6. अध्यापक नियमावली अधिसूचना बिहार गज़ट (राजपत्र) PDF हिन्दी एवं अंग्रेजी।  

------- niyojit.in -------

रिक्ति:निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने ज्ञापांक- 754, दिनांक- 13अप्रैल 2023 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 10 अप्रैल 2023 तक के विषयवार/कोटिवार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। बताते चलें कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 दिनांक 10 अप्रैल 2023 को राजपत्र में प्रकाशित हो गई एवं इस तिथि से यह नियमावली प्रभावी है। 

उक्त नियमावली में निहित निर्देश के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्ग का गठन करते हुए। आयोग की अनुशंसा पर नए शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।  साथ ही इस नियमावली के नियम 19(ii) में यह प्रावधान है कि इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत पूर्व के नियमावली के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। 

रिक्ति सूचना पत्र: निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने ज्ञापांक- 754, दिनांक- 13अप्रैल 2023 

इसलिए विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना आवश्यक है। उक्त स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत सभी नियोजन इकाई में 10 अप्रैल 2023 तक विषयवार रिक्त रह गए माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना कर उसे समेकित कर 10 दिनों दिनांक 20 अप्रैल 2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।  जिलावार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिला में उपलब्ध माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक पद जो जिला स्तर के नियोजन इकाई को उप आवंटित नहीं की गई हो। इसमें सम्मिलित किया जाए साथ ही वैसे पद जिन के संदर्भ में माननीय न्यायालय तथा राज्य अपीलीय प्राधिकार अथवा जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई वाद शिकायत लंबित हो तो इसकी सूचना अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।


Post a Comment

Thanks! Regularly Visit niyojit.in