समाप्त नहीं होगा नियोजन इकाई नए शिक्षक नियोजन नियमावली में नियोजन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।
- पंचायती राज संस्था अंतर्गत पूर्व के जिला परिषद/नगर निकाय/पंचायत/प्रखण्ड के नियोजन प्राधिकार द्वारा चयनोपरांत नियोजन/नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
नए नियोजन नियमावली द्वारा करीब ढाई लाख शिक्षकों का नियोजन किया जाना है-
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- 7वें चरण के अंतर्गत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के करीब ढाई लाख शिक्षकों का नियोजन किया जाना है जिसमें करीब डेढ़ लाख माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक एवं शेष प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन किया जाना है।
- शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बिहार राज्य के सभी आवेदकों से आवेदन केंद्रीयकृत ऑनलाइन एक बार लिया जाएगा।
- यह बिहार इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए OFSS के समान ही होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक को एक यूनिक आईडी जनरेट किया जाएगा। जिसमें एक आवेदक को अधिकतम ऑप्शन चयन करने को कहा जाएगा और उनके मेधा के आधार पर कट ऑफ जारी कर उन्हें आमंत्रण-पत्र उनके लॉगिन से डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। उस लेटर को अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित जिला के नियोजन प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। आयोग द्वारा उनके सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सघन जांच कर सभी दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। चयन होने के साथ ही उनका अन्य जगह से नाम स्वतः हट जाएगा। Niyojit.in
- प्रत्येक विषय की रिक्तियों में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा संबंधित कोठी में महिला अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में समान कोटि के पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकेगी।
रिक्ति एवं रोस्टर
- रोस्टर एवं रिक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदन कर नियोजन इकाई बार संवर्ग बार विषय बार कोटी बार निदेशक शिक्षा विभाग पटना को भेजी जाएगी। niyojit.in
- निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त अधियाचन आ के आलोक में कोटी बार शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु नियोजन इकाई बार संवर्ग बार विषय बार 20 बार पदों की संख्या विज्ञापित की जाएगी।
- शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीय कृत रूप से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।
- पत्र में दिए गए सूचना के सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अंक पत्र की प्रति स्व-अभिप्रमाणित अपलोड करना होगा।
- विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमान्यता क्रम में अभ्यर्थी का अपना विकल्प दिया जाएगा विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विकल्प देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकेगी।
नियुक्ति में मेधा अंक का निर्धारण
- प्रारंभिक शिक्षक के लिए
- [{(मैट्रिक का % अंक + इंटरमीडिएट का % अंक + प्रशिक्षण परीक्षा का % अंक/ 3) x 0.4} + (शिक्षक पात्रता परीक्षा का % अंक x 0.6)] niyojit.in
शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के औसत प्रतिशत अंक का 40% एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक का 60% को मिलाकर मेधा सूची तैयार किया जाएगा।
- भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा । Niyojit.in
- वेब पोर्टल से नियोजन इकाईवार/संकायवार/विषयवार एवं कोटिवार तैयार किए गए चयन सूची संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं उनके साथ संलग्न किए गए सभी प्रमाण पत्र अंकपत्र होंगे।
- शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान होगा।
- पहले की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था परंतु नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार होगा।
- पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन नियोजन इकाई के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। नई नियुक्ति नियमावली के लागू होते ही शिक्षकों का पद जिला स्तर का संवर्ग हो जाएगा। पुरानी नियमावली में विषयवार और नियोजन इकाईवार अलग-अलग संवर्ग था।
- पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता था। नई नियमावली में यह व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।
- नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई द्वारा किया जाता रहा है लेकिन अब नए नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा नियोजन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।
- नए शिक्षक नियोजन नियमावली में सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होगा।
- शिक्षक, पुस्तकालयध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक व अनुदेशकों की सेवा इतिहास का संधारण, ऑनलाइन उपस्थिति, सेवा संबंधित विषयों जैसे कि अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति और अन्य मामलों की तत्परता से निष्पादन के उद्देश्य से विभाग द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। जिससे शैक्षणिक प्रशासन को पारदर्शी बनाने और शिक्षा में व्यापक सुधार किया जा सकेगा।
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