inter teacher list 2023 copy evaluation HE and CO Examiner Final Joining Letter - Niyojit Teacher - BPSC TRE - HM

inter teacher list 2023 copy evaluation HE and CO Examiner Final Joining Letter

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इंटर प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक का Final नियुक्ति-पत्र Download लिंक पेज में नीचे है। 

BSEB ने पत्र जारी कर जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया है उसे मूल्यांकन केंद्र पर योगदान करने एवं आवश्यकता पड़ने पर अतिथि शिक्षकों एवं अन्य शिक्षक जो योग्यता रखते हैं उन्हें लोकल (स्थानीय) नियुक्त करने का आदेश दिया है। BSEB Letter PDF  

पत्रांक:- BSEB(SS)/KEN/155/2023 पटना, दिनांक: 08.02.2023
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
सह-परीक्षक / प्रधान परीक्षक का नियुक्ति पत्र
सेवा में,
            Teacher Name
            10001 - School Name
शिक्षक कोड संख्या: xxxxxx Unique Id:-xxxxxxx
                सूचित करना है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य दिनांक 24.02.2023 से 05.03.2023 तक चलेगा। उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु दो पाली में, प्रथम पाली में पूर्वाह्न 8ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 3ः00 बजे से रात्रि 9ः00 तक किया जाएगा। जो सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक प्रथम पाली में मूल्यांकन करने के उपरान्त स्वेच्छा से द्वितीय पाली में मूल्यांकन करना चाहें, तो वे मूल्यांकन कर सकते हैं, बशर्ते कि मूल्यांकन की गुणवत्ता बनी रहे। दोनों पाली में मूल्यांकन करने वाले सह-परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों, एम॰पी॰पी॰, कम्पयूटर के जानकार शिक्षक/कर्मी/सुपरवाईजर एवं अन्य कर्मियों को पूर्वाह्न 7ः30 बजे तक निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश करना अपेक्षित होगा। इस हेतु आपकी नियुक्ति सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक के रूप में करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। नियुक्ति का विषय, मूल्यांकन केन्द्र का नाम निम्नवत् है:-
विषय: Subject Name मूल्यांकन केन्द्र का कोड एवं नाम: 111 - Evaluation Center Name
         बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण अपने जिला के जिo शिo पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। जिस विषय के आप शिक्षक हैं यदि उससे भिन्न विषय में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो, तो उसे समिति को तुरन्त वापस कर दें। इसी प्रकार एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना उप निदेशक आईo टीo(उoमाo) के ई-मेल आईoडीo- ddit-bseb-bih@gov.in.com पर तुरन्त भेज दें।
प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक के लिए आवश्यक निर्देश:-
1.  उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के क्रम में सावधानी बरतेंगे कि उ॰पु॰ में लिखित कोई उत्तर या उत्तर का कोई अंश अमूल्यांकित नहीं रह जाय। यदि प्रश्न खण्डों में विभाजित हो तो प्रत्येक खण्ड का अलग- अलग अंक (step-wise marks) उ॰पु॰ के मध्य भाग में और उस खण्ड का समेकित योग उ॰पु॰ के दाहिने तरफ निर्दिष्ट स्थान में अंकित करेंगे। परीक्षार्थी द्वारा यदि प्रश्न या प्रश्न खण्ड का उत्तर सही-सही लिखा गया हो तो उन्हें उस प्रश्न का पूर्ण अंक प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। यदि परीक्षार्थी को 90% या उससे अधिक अंक भी प्राप्त होता है तब भी उस उ0पु0 की जाँच हेतु समिति कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अन्दर के पृष्ठों में प्रश्नवार प्रदत्त अंकों की प्रविष्टि पूरी शुद्धता के साथ उ॰पु॰ के मुख पृष्ठ के बाद वाले द्वितीय पृष्ठ पर करें। प्रत्येक विषय की उ॰पु॰ के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में अवार्डशीट संधारित है, जिसमें परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांक वाले ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बाॅल पेन से सावधानीपूर्वक MPP(Marks Posting Personnel) से भरवायेंगे। उ॰पु॰ के मुख पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान में MPP,सह-परीक्षक तथा प्रधान परीक्षक का हस्ताक्षर एवं कोड संख्या अंकित करना अनिवार्य है|
2.  उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका को सूचना का अधिकार,माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन पूरी निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से करें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3.  मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। प्रश्नोत्तर के अनुरूप अंक प्रदान नहीं करना, कम अंक प्रदान करना या अपेक्षा से अधिक अंक प्रदान करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
4.  अपने +2 विद्यालय / महा विद्यालय के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन कार्य हेतु योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना और मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5.  समिति द्वारा प्रत्येक विषय के अलग-अलग मार्किंग स्कीम(Scoring Key) दिया जाएगा, जिसे गहनता से अध्ययन किया जाय। जिस विषय की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना हो उसी विषय के प्रश्न पत्र एवं मार्किंग स्कीम(Scoring Key) के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
6.  प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन करते समय प्रश्न के अनुरुप उनके स्टेप के आधार पर ही अंक दिए जाये|जैसे यदि विद्यार्थी के द्वारा 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप लिखे जाने चाहिए,परन्तु विद्यार्थी ने केवल 3 स्टेप लिखा है तो उसे 3 स्टेप का अंक प्रदान करेंगे|
7.  उत्तरपुस्तिका पर चिपकाये गए बारकोड स्टिकर पर अंकित बैग नम्बर एवं बारकोड नम्बर के अनुरूप Standard Marks Foil में अंकित बारकोड नo के सामने ओ0एम0आर0 आधारित प्राप्तांक के गोलकों को अत्यन्त ही सावधानीपूर्वक MPP द्वारा काले/नीले बाॅल पेन से भरवाएंगे एवं इसके कार्यालय प्रति तथा कंप्यूटर प्रति को परफोरेटेड लाइन से सावधानी पूर्वक मेटल स्केल से सीध में फाड़कर अलग कर लेंगे|Standard Marks Foil के फाडे गए कार्यालय प्रति तथा कंप्यूटर प्रति को अलग-अलग समिति द्वारा आपूरित विहित लिफाफे में अधिकतम 200-200 की संख्या में संधारित कर सील बंद कराएँगे|
8.  उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है| साथ ही परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को भी Top Ten परीक्षार्थियों के चयन हेतु विषय-विशेषज्ञों से पुनरावलोकन कराया जाता है और उनके द्वारा मूल्यांकन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत संबंधित MPP, सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक/मूल्यांकन केंद्र निदेशक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इसमें विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ताकि मूल्यांकन कार्य सही-सही हो सके|
9.  प्रतिदिन प्रत्येक सह-परीक्षक द्वारा न्यूनतम 55 उत्तरपुस्तिका तथा अधिकतम 65 उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सीमा निर्धारित है।

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10.  प्रत्येक प्रधान परीक्षक अपने अधीनस्थ सह-परीक्षकों द्वारा जाँची गई कुल उ॰पु॰ में से प्रत्येक के 10 प्रतिशत उ॰पु॰ का अनिवार्य रूप से पुनरावलोकन करेंगे। यदि सह-परीक्षक द्वारा जाँची गई उत्तरपुस्तिकाओं में त्रुटि पायी जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी न केवल सह-परीक्षक बल्कि प्रधान परीक्षक की भी होगी।
11.   सह- परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मुख पृष्ठ पर संलग्न ओoएमoआरo आधारित अवार्ड शीट की पूरी प्रविष्टि MPP द्वारा कराकर MPP, सह-परीक्षक एवं प्रधान परीक्षक के हस्ताक्षर के उपरांत अवार्ड शीट को सावधानी पूर्वक सीध में फाड़कर अलग कर लेंगे और बैगवार/बारकोडवार 200-200 की संख्या में अवार्ड शीट को समिति द्वारा दिए गए लिफाफे में रखकर सील बंद करायेंगे|साथ ही उसकी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को उसी बैग में सील बंद करायेंगे जिस बैग में मूल्यांकन हेतु उन्हें प्राप्त कराया गया है|
12.  प्रधान परीक्षक / सह- परीक्षक के लिए यह आवश्यक है की मूल्यांकन केंद पर योगदान देने से पूर्व अपने नाम की मुहर अनिवार्य रूप से उसी आकार का बनवा लेंगे, जो प्रधान परीक्षक / सह- परीक्षक के नाम अंकित किये जाने हेतु उत्तरपुस्तिका के आवरण पृष्ठ के मध्य भाग में (अर्थात अवार्ड शीट के भाग में) संगत बॉक्स बना है|
13.  प्रधान परीक्षकों /सह- परीक्षकों / MPP को अपने पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केंद पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता,सवारी भत्ता एवं अल्पाहार आदि का भुगतान नियमानुसार मूल्यांकन केंद्र निदेशक द्वारा किया जायेगा| प्रधान परीक्षक / सह- परीक्षक/MPP के पारिश्रमिक का भुगतान समिति द्वारा किया जायेगा,जिसके लिए मूल्यांकन समाप्ति के दो दिनों के अन्दर मूल्यांकन केंद निदेशक द्वारा प्रधान परीक्षक/सह- परीक्षक/MPP का नाम,विषय,मोबाइल नo,विद्यालय कोड एवं नाम,शिक्षक कोड,बैंक खाता संख्या,बैंक का नाम,बैंक का शाखा एवं IFSC Code आदि का विवरण निर्धारित विहित प्रपत्र में समिति को उपलब्ध कराया जायेगा|आठ किलोमीटर की परिधि तक यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा ,बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा|
14.  प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी शिक्षकों को इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन विषय पर जिला मुख्यालय स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।


परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

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