बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से लिए गए चॉइस के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के आलोक में पारदर्शी पद्धति से काउन्सेलिंग द्वारा विद्यालय में पदस्थापन की सूची आरडीडी द्वारा जारी किया गया।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक-2489 दिनांक 23 दिसंबर 2022 के अनुपालन में पटना प्रमंडल अंतर्गत नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को कार्यालय के विभिन्न पत्रांक के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापन हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। निर्देशानुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त जिला के अभिच्छा के अनुसार दिनांक 13 फरवरी 2023 एवं 14 फरवरी 2023 को पीएससी द्वारा संसूचित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार विद्यालय चयन हेतु अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में विद्यालय चयन उपरांत नवनियुक्त प्रधानाध्यापक को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में निम्नांकित शर्तों के साथ उनके योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है-
पदस्थापना शर्त:
- सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक को नियमानुसार अभिलंब नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा।
- सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में योगदान की तिथि से विद्यालय पदस्थापन के पत्र निर्गत की तिथि के अपराहन तक सभी कार्य दिवसों में उपस्थित रहे हैं एवं उन्हें उक्त अवधि का अनुमान्य वेतन देय होगा।
- सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करते हुए पदस्थापित विद्यालय में योगदान कर उसकी सूचना कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
- सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों का वेतन भुगतान उनके शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही होगा। यदि किसी प्रधानाध्यापक के प्रमाण-पत्र में त्रुटि पाई गई तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार होगा।
- सूची में यदि विद्यालय का नाम अथवा अन्य कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका संशोधन किया जाएगा।
नए बीपीएससी प्रधानाध्यापक को विद्यालय में पोस्टिंग क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा निर्गत पत्र
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BPSC HM School Allotment RDD Munger |
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